एक्सक्लूसिव: अब छोटे प्लॉट पर मकान बनाना होगा आसान, कम छोड़नी होगी खाली जगह
- एमडीडीए ने भेजा बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन का प्रस्ताव, कम छोड़नी होगी खाली जगह
- ग्रुप हाउसिंग के एफएआर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, एक फ्लोर तक अतिरिक्त बन सकेगा
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राजधानी देहरादून में अब छोटे प्लॉट पर खाली जगह कम छोड़कर भी मकान बनाए जा सकेंगे। लोगों को राहत देने के लिए एमडीडीए ने बिल्डिंग बायलॉज में ऐसे ही कई संशोधन का प्रस्ताव दिया है। शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इन प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा।
बिल्डिंग बायलॉज 2019-21 में कई तरह की खामियों और व्यावहारिक दिक्कतों के कारण छोटे प्लॉट पर मकान बनाने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बायलॉज में कई प्रावधान काफी सख्त भी हैं। इनसे सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, जो छोटा प्लॉट खरीदकर मकान बनाना चाहते हैं।
नक्शा पास कराने के बाद प्लॉट साइज के अनुसार काफी जगह सेट बैक के रूप में छोड़नी पड़ती है। लाखों रुपये कीमत की जमीन का हिस्सा छोड़ते हुए ज्यादातर लोग परेशान भी होते हैं। लेकिन एमडीडीए से नक्शा पास कराने के लिए इन शर्तों को मानना पड़ता है।
एमडीडीए वीसी रणवीर चौहान के पास ऐसे कई मामले पहुंचे। इस पर उन्होंने विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। एमडीडीए ने इसमें संशोधन कर सेट बैक 40 फीसदी तक कम करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा 23 अन्य प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। अगर शासन स्तर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो शहर के हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
ग्रुप हाउसिंग में एक फ्लोर ज्यादा बन सकेगा
ग्रुप हाउसिंग में फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) को 1.8 से बढ़ाकर 2.1 करने का प्रस्ताव है। पूर्व में एफएआर 2.1 था, जिसे घटाकर 1.8 कर दिया गया था। रोड बाइंडिंग छोड़ने के बाद (जरूरी होने पर) बचे नेट प्लॉट एरिया और टोटल कवर एरिया के आधार पर एफएआर की गणना की जाती है। फ्लोर एरिया रेश्यो अधिकतम फ्लोर स्पेस को दर्शाता है, जो उस भूखंड पर बनाया जा सकता हो। किसी प्रोजेक्ट का एफएआर बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया होता है। इसमें बिल्डिंग के सभी फ्लोर में कवर किया गया स्पेस शामिल है।
नौ मीटर चौड़ी सड़क पर बनेंगे गेस्ट हाउस
बिल्डिंग बायलॉज के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक गेस्ट हाउस का नक्शा केवल वहीं पास हो सकता है, जहां सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 15 मीटर हो। इसके कारण कई जगह लोगों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं। इसको देखते हुए सड़क की चौड़ाई घटाकर नौ मीटर करने का प्रस्ताव दिया गया है।
मोहल्ले में खोल सकेंगे दुकान
प्राधिकरण ने लोगों को आवासीय लैंड यूज पर घर के साथ एक छोटी दुकान खोलने की छूट देने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत लोग घर में ही अधिकतम 15 से 20 वर्ग मीटर की दुकान खोल सकेंगे। इससे उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी, जो घर पर ही दुकान चला रहे हैं। निगम स्तर पर भी इसका प्रस्ताव भेजा गया है।
निगम ने भी भेजा है प्रस्ताव
देहरादून नगर निगम ने भी घर पर एक छोटी दुकान खोलने का प्रस्ताव दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस प्रस्ताव पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे चुके हैं। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जा सकता है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कि इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने आजीविका के लिए घर पर ही छोटी दुकान बना रखी है।
जीवन भर की कमाई लगाकर छोटा सा प्लॉट खरीदने वाला आदमी हमारे नियमों के कारण परेशान होता है। हमने ऐसे लोगों को राहत का प्रस्ताव दिया है ताकि वे आसानी से अपने घर का सपना पूरा कर सकें। अन्य कई प्रस्ताव हैं, जिनसे शहर के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा।
-रणवीर चौहान, वीसी, एमडीडीए