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हरिद्वार: घर में चल रहे हवस के 'खेल' का भंडाफोड़

Mon, 12 Oct 2015 08:09 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो / अमर उजाला, हरिद्वार Updated Mon, 12 Oct 2015 08:09 AM IST
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sex racket exposed in haridwar.

हरिद्वार में कनखल के गणपति धाम फेज तीन में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट के धंधे का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस के हत्थे दो कॉल गर्ल और दो एजेंट चढ़ गए।

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मौके से शक्तिवर्द्धक दवाईयां और आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पिछले कुछ समय से पुलिस को सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना मिल रही थी। शनिवार देर रात सीओ सिटी चंद्रमोहन सिंह, एसओ कनखल रितेश शाह एवं मानव तस्करी निरोधक दस्ते के एसआई राकेश भट्ट की अगुवाई में पुलिस ने गणपति धाम फेज तीन में एक घर में छापा मारा।
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पुलिस ने मौके से सेक्स रैकेट के धंधे में शामिल दो कॉल गर्ल को दबोचते हुए उनके दो एजेंट भी दबोच लिए। सीओ सिटी चंद्रमोहन सिंह नेगी ने बताया कि एजेंटों के नाम शंभूदास उर्फ सैम पुत्र गौड़ हरिदास निवासी नई बस्ती गुसांई गली खड़खड़ी, नितिन पाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी शारदानगर रामधाम कालोनी रानीपुर है।
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सीओ सिटी ने बताया कि एक महिला बिजनौर के मोहल्ला खतियान और दूसरी पंजाब के पटियाला जिले की रहने वाली है। सीओ सिटी चंद्रमोहन सिंह की ओर से सभी के खिलाफ देह व्यापार एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला की 12 साल पहले शादी हुई थी।

मजदूर से सेक्स रैकेट का संचालक बना सैम
मूल रुप से पश्चिम बंगाल के रहने शंभूदास को सेक्स रैकेट की दुनिया में सब सैम के नाम से जानते पहचानते है। हरकी पैडी पर कभी फूल के ठेकेदार के यहां दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सैम ने ज्वालापुर के रहने वाले अपने दोस्त राहुल के संग मिलकर इस धंधे में कदम रखा।


सेक्स रैकेट के धंधे को चलाने लिए उसने हाईटेक तरीका अपनाया। दिल्ली पहुंचकर रोहित नाम के युवक से मिलकर अपनी वेबसाइट बनवाई। उसके जेहन में बिलकुल भी खौफ नहीं था, यह इससे ही पता चलता है कि उसने अपना मोबाइल फोन नंबर तक लिखा हुआ है। उसका सहकर्मी नितिन कॉलगर्ल को ग्राहक के पास छोड़ने का कार्य करता था।

मकान मालिक से वसूलेंगे जुर्माना
जिस घर में सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था, उस मकान के मालिक के खिलाफ भी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई होना तय है। एसओ रितेश शाह ने बताया कि मकान सैम ने किराये पर लिया हुआ था और मकान मालिक ने सत्यापन नहीं कराया था। इसलिए पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

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