फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   sentenced life imprisonment to rapist.

दिव्यांग नाबालिग से दुराचार के दोषी को मिली उम्रकैद

Tue, 10 May 2016 01:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 10 May 2016 01:35 AM IST
विज्ञापन
sentenced life imprisonment to rapist.
जेल में महिला - फोटो : demo pics

दिव्यांग बच्ची से दुराचार के दोषी को अदालत ने आजीवन कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट व विशेष न्यायाधीश नीना अग्रवाल की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। मामला वर्ष 2014 का ऋषिकेश थाना क्षेत्र का है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के मुताबिक 21 जून 2014 को ऋषिकेश निवासी रामचंद्र क्षेत्र के एक व्यक्ति की आठ वर्षीय दिव्यांग बच्ची को रोज की तरह खिलाने के लिए साथ ले गया था। काफी देर तक बच्ची नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू हुई। पता चला कि रामचंद्र उसे अपने घर ले गया था, जहां उसने बच्ची से दुराचार किया।
विज्ञापन


सात गवाह हुए पेश
क्षेत्र के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में हुई सुनवाई में रामचंद्र ने कहा कि वह बच्ची को कभी साथ घुमाने नहीं ले गया था। पुलिस उसे जबरन मारपीट कर अपने साथ ले गई। उस पर लगे आरोप झूठे हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर की ओर से आरोप को साबित करने के लिए अदालत में सात गवाह पेश किए गए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दोषी ने कम सजा की लगाई गुहार 
सजा के प्रश्न पर अदालत में दोषी का पक्ष भी सुना गया। उसने कहा कि उसका परिवार पूरी तरह से उस पर निर्भर है। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में है। उसे कम से कम सजा दी जाए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने कहा कि दोषी ने दिव्यांग बच्ची के साथ दुराचार किया है, इससे न सिर्फ उसका शारीरिक बल्कि मानसिक शोषण भी हुआ है, उसे अधिकतम सजा दी जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed