फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   rapist sentenced ten years to jail.

नाबालिग से किया था रेप, दस साल जेल, मौसी बरी

Thu, 14 May 2015 10:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी Updated Thu, 14 May 2015 10:11 PM IST
विज्ञापन
rapist sentenced ten years to jail.

पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। मामले में पीड़िता की मौसी को साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया।

विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम बल्लभ पंत ने बताया कि सात जून 2014 को कोटद्वार तहसील क्षेत्र की नाबालिग बालिका के साथ दुराचार का मामला सामने आया था। मामले में उत्तर प्रदेश के शामली जनपद निवासी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


मौसी के घर रहती थी पीड़िता
पीड़िता के माता-पिता की मौत हो चुकी थी और वह अपने रिश्ते की मौसी के घर में रह रही थी। जहां सुरेंद्र का आना जाना था। सात जून 2014 को नाबालिग को अकेला देख सुरेंद्र ने उसके साथ दुराचार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद आरोपी पीड़िता और उसकी रिश्ते की मौसी को शामली ले गया। आरोप था कि उसने वहां भी पीड़िता के साथ दुराचार किया।

मौसी पर था साजिश रचने का आरोप
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता के रिश्ते की मौसी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने के मामले में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने मौसी को निर्दोष पाते हुए उसे साजिश रचने के आरोपों से बरी कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed