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नाबालिग से दुराचार का आरोपी बरी, नहीं मिले सबूत

Sat, 30 Apr 2016 03:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 30 Apr 2016 03:09 AM IST
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rape accused not found guilty.
कोर्ट - फोटो : file photo

किशोरी के अपहरण, दुराचार एवं पोक्सो एक्ट के आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला वर्ष 2014 का नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना नेहरू कॉलोनी निवासी एक महिला ने श्रीनगर टिहरी गढ़वाल निवासी संदीप कुमार मुयाल के खिलाफ अपनी भतीजी के अपहरण व दुराचार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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अपहरण कर दुराचार का था आरोप
महिला के अनुसार 14 मई 2014 को उसकी भतीजी दून से सुमाड़ी टिहरी गढ़वाल आ रही थी, लेकिन दो दिन बाद भी वे सुमाड़ी नहीं पहुंची। आरोप लगाया कि सुमाड़ी के रहने वाले संदीप ने उसकी भतीजी का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया।
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बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता बीके बछेती ने अदालत में हुई सुनवाई में कहा कि अभियोजन के गवाहों ने उसकी ओर से लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया। नाबालिग आरोपी के कब्जे से भी बरामद नहीं हुई।

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