फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   pradeep sangwan rape case

हरियाणा के नेता की जमानत खारिज, गए जेल

Tue, 15 Jul 2014 08:33 AM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल / अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 15 Jul 2014 08:33 AM IST
विज्ञापन
pradeep sangwan rape case

यौन शोषण के आरोपी हरियाणा के नेता प्रदीप सांगवान ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर किया। जहां उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई।

विज्ञापन


सोमवार को दोपहर लगभग दो बजे प्रदीप सांगवान ने जेएम सेकेंड छवि बंसल की कोर्ट में सरेंडर किया। जहां जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रदीप सांगवान को जेल भेजा गया।

पुलिस ने पहले ही यौन शोषण प्रकरण में पुलिस ने पीड़ित युवती, सांगवान के साले अजय मान और सईद चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक ममता बोरा सहित 25 गवाह बनाए हैं।

विज्ञापन

पुलिस ने कई पेज की कॉल डिटेल भी अदालत में पेश की

pradeep sangwan rape case

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए बयान बदलवाने के लिए अजय मान (निवासी 240 नया बास, थाना शाहबाद डेरी, दिल्ली) ने बिजनौर निवासी पीड़ित युवती को मकान खरीदकर दिया और नगद धनराशि उपलब्ध कराई।

सईद चौधरी (निवासी पूर्वी आशिंक 19 करोलताल थाना काशीपुर, ऊधमसिंह नगर) ने पूरे मामले में मध्यस्थता कर आपराधिक षड्यंत्र किया है।

युवती और सईद चौधरी के बीच बयान बदलने को लेकर जो बात हुई उसे साबित करने के लिए पुलिस ने कई पेज की कॉल डिटेल भी अदालत में पेश की है।

पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि फरार चल रहे अजय मान की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है।

इन धाराओं में दाखिल हुई चार्जशीट

pradeep sangwan rape case

384 (फिरौती), 420 (धोखाधड़ी), 187 (लोक सेवक को विधि पूर्वक काम में सहायता न करना), 196 (न्यायिक कार्य में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना), 201 (साक्ष्य को छिपाना), 213 (किसी आशय से अपराधी को उपहार देना), 214 (अपराधी को संपत्ति देना), 120 बी (षडयंत्र करना)

(नोटः इस खबर से संबंधित किसी भी सुझाव या सवाल के लिए मेल आईडी-bsbora@ddn.amarujala.com और इस नंबर- 9675202099 पर संपर्क कर सकते हैं।)

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed