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यौन शोषण आरोपी नेता प्रदीप सांगवान आज करेंगे सरेंडर
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 05 Jul 2014 10:52 AM IST
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सोनीपत के पूर्व सांसद के बेटे और कांग्रेसी नेता प्रदीप सांगवान पर यौन शोषण का आरोप लगाने और मजिस्ट्रेट को दिया बयान बदलने के लिए पैसा लेने की आरोपी युवती को शुक्रवार को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया।
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युवती का जमानती प्रार्थना पत्र मंजूर
पूर्व सांसद के बेटे और सहस्त्रधारा में जॉयलैंड के मालिक प्रदीप सांगवान पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती को पुलिस ने षडयंत्र और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया था।
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आरोप है कि युवती ने सांगवान के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए थे, उसे बदलने के लिए आरोपी से 36 लाख रुपए का दो मंजिला मकान और दस लाख रुपए लिए थे।
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युवती करीब एक महीने से जेल में थी। उसकी ओर से जिला जज की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। शुक्रवार उस पर बहस हुई।
इसमें बचाव पक्ष ने कहा कि युवती का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह कई दिन से जेल में है। उसने पैसों की कोई मांग नहीं की।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बीएस नेगी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पैसों के लेनदेन को लेकर पुलिस के पास इसकी वायस रिकार्डिंग है।
बयान बदलने के लिए युवती और दूसरों के बीच रुद्रपुर में अनुबंध हुआ। बचाव और अभियोजन दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज राम सिंह ने युवती का जमानती प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया।
दून पहुंचा सांगवान, सरेंडर को दे सकता है प्रार्थना पत्र
सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर यौन शोषण के आरोपी प्रदीप सांगवान ने शुक्रवार को दून पहुंचकर वकीलों से अपने बचाव के लिए कानूनी सलाह ली।
सूत्रों के मुताबिक वह शनिवार को अदालत में सरेंडर और जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को वह वकीलों के चैंबर में देखा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने उसे तीन दिन में अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। यह तीन दिन कोर्ट से आदेश की कॉपी मिलते ही शुरू होंगे।