{"_id":"26b27a8e337ca823b33a0147e4b8dbef","slug":"pradeep-sangwan-rape-case-2","type":"story","status":"publish","title_hn":"सांगवान को तीन दिन में करना होगा सरेंडर","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
सांगवान को तीन दिन में करना होगा सरेंडर
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 02 Jul 2014 12:59 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे ज्वायलैंड वाटर पार्क के मालिक प्रदीप सांगवान को तीन दिन में संबंधित कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
राहत के लिए दायर की थी विशेष याचिका
साथ ही जमानत याचिका पर पांच दिन में निर्णय लेने की समयावधि निर्धारित की है। राजपुर थाने में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक हटने के बाद प्रदीप सांगवान ने सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए विशेष याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसआईटी की एसपी ममता बोहरा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं। एसआईटी ने तर्क दिया कि इस मामले में चार्जशीट बन चुकी है, जिसे कोर्ट में दाखिल किया जाना है।
विज्ञापन
माना जा रहा है कि बुधवार को सांगवान की तरफ से आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र आ सकता है। वहीं, प्रदीप सांगवान के खिलाफ चार्जशीट बुधवार को कोर्ट में दाखिल हो सकती है।
विवेचनाधिकारी एसपी ममता बोहरा के सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण आरोपपत्र कोर्ट नहीं भेजा जा सका। मंगलवार को चार्जशीट को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही।