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जेपी जोशी प्रकरणः ब्लैकमेलिंग की आरोपी युवती ने नहीं किया सरेंडर
अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 19 Dec 2013 01:49 PM IST
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निलंबित अपर सचिव जेपी जोशी यौन शोषण प्रकरण में ब्लैकमेलिंग की आरोपी युवती ने गुरुवार को न्यायिक अदालत में सरेंडर नहीं किया। पीड़िता ने इसका कारण स्वास्थ्य खराब होना बताया है।
सरेंडर के लिए दिया था प्रार्थना पत्र
इससे पहले युवती ने बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की अदालत में सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। यह आशंका जताई जा रही थी कि वह गुरुवार को अदालत में सरेंडर कर देगी।
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लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुधवार को भी पूरे दिन सरेंडर की चर्चा बनी रही, लेकिन देर शाम तक वह अदालत नहीं पहुंची।
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इस युवती ने जेपी जोशी पर नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जबकि जोशी ने युवती समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया है।
रितु कंडियाल को नहीं मिली जमानत
यौन शोषण प्रकरण में आरोपी यूथ कांग्रेस की पूर्व महासचिव रितु कंडियाल की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।
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बुधवार को एसीजेएम प्रीतु शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
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सरेंडर के लिए दिया था प्रार्थना पत्र
इससे पहले युवती ने बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की अदालत में सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। यह आशंका जताई जा रही थी कि वह गुरुवार को अदालत में सरेंडर कर देगी।
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लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुधवार को भी पूरे दिन सरेंडर की चर्चा बनी रही, लेकिन देर शाम तक वह अदालत नहीं पहुंची।
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इस युवती ने जेपी जोशी पर नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जबकि जोशी ने युवती समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया है।
रितु कंडियाल को नहीं मिली जमानत
यौन शोषण प्रकरण में आरोपी यूथ कांग्रेस की पूर्व महासचिव रितु कंडियाल की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।
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बुधवार को एसीजेएम प्रीतु शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।