फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   life term jail to murderer.

युवती का हत्यारा जेल में काटेगा पूरी उम्र

Tue, 30 Sep 2014 11:24 AM IST
अमर उजाला, ऋषिकेश
अमर उजाला, ऋषिकेश Updated Tue, 30 Sep 2014 11:24 AM IST
विज्ञापन
life term jail to murderer.

ऋषिकेश में ढाई साल पहले धारदार हथियार से हमला कर एक युवती को मौत के घाट उतारने के मामले में कोर्ट ने हत्यारोपी को उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

विज्ञापन


2012 की है घटना
14 मार्च, 2012 को दोपहर में कुम्हाबाड़ा क्षेत्र में एक युवती अपने घर के पास मसाला पीस रही थी, तभी पड़ोस में किराए पर रहने वाले एक युवक ने किसी काम से उसे कमरे में बुलाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों के एकत्रित होने पर आरोपी फरार हो गया।
विज्ञापन


लहूलुहान हालत में युवती को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती के पिता रमेश कुमार पुत्र स्व. भगवान दास ने घटना वाले रोज आरोपी राकेश पुत्र भूरा निवासी शिवपुर कालोनी, नई बस्ती, चंदौसी, मुरादाबाद के खिलाफ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपी पर दोष हुआ सिद्ध
पुलिस ने आरोपी को 15 मार्च, 2012 को गिरफ्तार किया। तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सोमवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोष साबित होने पर कोर्ट ने धारा 302 में आरोपी को सजा सुनाई।

बरामद हुआ था हथियार
घटना के दिन छानबीन में पुलिस ने मौके से हमले में प्रयुक्त खून से सना गंडासा बरामद किया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed