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गला काटकर मां की हत्या करने वाले बेटे को मिली उम्रकैद

Fri, 22 Jul 2016 04:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उत्तरकाशी
ब्यूरो/अमर उजाला, उत्तरकाशी Updated Fri, 22 Jul 2016 04:03 AM IST
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life imprisonment to son for murder his mother.
कोर्ट

धारदार दरांती से गर्दन काटकर मां की नृशंस हत्या करने वाले बेटे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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बता दें कि बीते साल 13 अप्रैल को नौगांव ब्लॉक के पोल गांव में जिन्याट तोक निवासी गणेश जगूड़ी ने दरांती से गर्दन पर वार कर अपनी मां सावित्री देवी की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था।
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ग्राम प्रहरी ने बड़कोट थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने राड़ी के जंगलों से आरोपी को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने बरामद किए थे हत्या में प्रयुक्त हथियार

life imprisonment to son for murder his mother.
हत्या - फोटो : Demo pic

तब न्यायालय से रिमांड पर लेकर हत्यारोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार एवं खून से सने कपड़े बरामद कर भादंसं की धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने मामले में 11 गवाहों के साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट परीक्षित कराई। बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तु ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी गणेश जगूड़ी को भादंसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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