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500 रुपए ली थी घूस, मिली एक साल की जेल

Sat, 11 Oct 2014 06:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 11 Oct 2014 06:55 AM IST
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jail to corrupt clerk.

पांच सौ रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए देहरादून के जिला उद्योग केंद्र के लिपिक को अदालत ने नौ साल बाद दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लिपिक पर आरोप था कि उसने लोन की फाइल बैंक भेजने के लिए रिश्वत मांगी थी। मामला जुलाई वर्ष 2005 का है।

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फाइल भेजने के लिए लिए रूपए
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला उद्योग केंद्र में लिपिक पद पर कार्यरत पट्टी बूंगी तहसील धुमाकोट एवं हाल अजबपुर खुर्द निवासी पृथ्वीपाल सिंह रावत ने बुटिक खोलने के लिए एक युवती की 80 हजार रुपये की लोन की फाइल बैंक भेजने के लिए पांच सौ रुपये की रिश्वत ली।
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इसकी शिकायत युवती ने एसएसपी (सतर्कता) से कर दी। इसके बाद आरोपी को 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।

आठ गवाह हुए पेश
विशेष न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने लिपिक को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में एक-एक साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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चक्कर लगाती रह गई युवती
बुटिक खोलने के लिए जिला उद्योग केंद्र से बबीता का 80 हजार का लोन मंजूर हुआ था। केंद्र से बताया गया था कि दस दिन बाद यूको बैंक से लोन मिल जाएगा। युवती बैंक पहुंची तो बताया गया कि केंद्र से फाइल बैंक ही नहीं पहुंची है।

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