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रिश्वत मांगने वाले सिपाही को डेढ़ साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला देहरादून
Updated Fri, 26 Feb 2016 04:20 PM IST
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पुलिस सिपाही पर ढाई हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण राजीव कुमार की अदालत ने उसको डेढ़ साल की कैद और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रुड़की निवासी कुलदीप तोमर ने चार अक्तूबर 2009 को विजिलेंस से शिकायत की। शिकायतकर्ता कुलदीप तोमर ने कहा कि उसका महंगा मोबाइल चोरी हो गया था। जिसकी गुमशुदगी थाना गंगनहर में दर्ज की गई। एसओजी ने फोन को सर्च पर लगाया।
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एसओजी में तैनात था सिपाही
एसओजी में तैनात सिपाही पवन कुमार चौधरी ने मोबाइल बरामद होने के बाद पीड़ित कुलदीप तोमर से मोबाइल बरामदगी की एवज में चार हजार रुपयों की मांग की। रिश्वत की यह रकम पांच अक्टूबर को दी जानी थी, लेकिन उस दिन पवन चौधरी कुलदीप से नहीं मिल पाया।
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इसके बाद 13 अक्टूबर 2009 को विजिलेंस ने फिर ट्रैप आयोजित करते हुए एसओजी सिपाही पवन चौधरी को कुलदीप तोमर से ढाई हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। सिपाही पवन चौधरी वर्तमान में अभिसूचना इकाई ऊधमसिंह नगर में तैनात था।