फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   jail in molestation case

दलित महिला से की थी छेड़छाड़, अब काटेंगे जेल

Tue, 20 May 2014 07:32 PM IST
अमर उजाला, उत्तरकाशी
अमर उजाला, उत्तरकाशी Updated Tue, 20 May 2014 07:32 PM IST
विज्ञापन
jail in molestation case

अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट के तीन साल पुराने एक मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को एक वर्ष कठोर कारावास एवं ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन


मार्च 2011 में नौगांव प्रखंड के अंतर्गत अनुसूचित जाति की एक महिला ने एसडीएम को दिए प्रार्थना पत्र में गांव के ही अजयपाल पर घर में घुस कर छीनाझपटी और मारपीट का आरोप लगाया था।
विज्ञापन


कोर्ट में दिखाया गया मेडिकल
मामले में पटवारी चौकी तियां में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट द्वारा की गई। शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने इस मामले में पीड़िता की पैरवी करते हुए न्यायालय में सात गवाह तथा पीड़िता का मेडिकल आदि साक्ष्य परीक्षित कराए।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने अभियुक्त अजयपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

इन धाराओं में सजा
इस मामले में अभियुक्त को भादंसं की धारा 323 में छह माह कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, 354 में एक साल कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना, 504 में छह माह कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना तथा एससी एसटी एक्ट में एक वर्ष कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed