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फर्जी मैनेजर बन महिला को ठगा, तीन साल की जेल
अमर उजाला, ऋषिकेश
Updated Sat, 26 Jul 2014 02:10 AM IST
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अदालत ने एक निजी बीमा कंपनी का मैनेजर बताकर एक महिला से लाखों की नकदी हड़पने के मामले में दोष साबित होने पर आरोपी को तीन साल कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला सवा दो साल पुराना है।
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यूपी का रहने वाला युवक
इंदु मिश्रा पत्नी स्व. कृष्ण मिश्रा निवासी बिरला फार्म निकट गोल कोठी, हरिपुरकलां ने 10 फरवरी 2012 को रायवाला थाने में पड़ोस में रहने वाले राजीव कुमार शुक्ला निवासी निगम लेन, लालकुआं, हुसैन गंज, लखनऊ (उप्र) के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।
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महिला से ठगे थे लाखों
आरोप था कि राजीव ने खुद को टाटा एआईजी बीमा कंपनी का मैनेजर बताकर इंदु मिश्रा से मासिक पेंशन, मकान की स्कीम के नाम पर कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर 8.90 लाख रुपये हड़प लिए, जो उनके पति के रिटायरमेंट का पैसा था।
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फर्जी मैनेजर का भेद खुलने पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया तो वह आनाकानी करने लगा।
इन धाराओं में हुई सजा
मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनी शुक्ला की अदालत में हुई। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 406 के तहत आरोप साबित होने पर फर्जी मैनेजर को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी पिछले डेढ़ साल से जेल में है।