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ये खबर पढ़ने के बाद मदद लेना भूल जाएंगी लड़कियां

Wed, 01 Apr 2015 12:59 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, टनकपुर (चंपावत)
ब्यूरो / अमर उजाला, टनकपुर (चंपावत) Updated Wed, 01 Apr 2015 12:59 PM IST
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husband and wife molested a missing girl.

उत्तराखंड के टनकपुर में अपनों से बिछड़ी किशोरी की मदद करने के नाम पर एक दंपत्ति ने ऐसी घिनौनी हरकत कर डाली, जिसे पढ़कर आप सन्न रह जाएंगे।

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नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर परिजनों से बिछड़ी एक किशोरी को बहला-फुसलाकर टनकपुर लाने वाली दंपति पर उसके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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बिजनौर जिले की निवासी किशोरी (15) अपनी दादी के साथ नजीबाबाद आई थी। वह रेलवे स्टेशन में दादी से बिछड़ गई और रोने लगी। इसी बीच वहां शेरी कुंडा वड्डा पिथौरागढ़ निवासी जगमोहन सिंह पुत्र कमान सिंह और उनकी पत्नी ज्योति ने घर पहुंचाने की बात कहकर उसे अपने साथ 30 मार्च को टनकपुर ले आए।
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यहां एक होटल में ठहरने के बाद रात में पति-पत्नी ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत करनी शुरू दी। डरी सहमी किशोरी किसी तरह उनके चुंगल से निकलकर बस स्टेशन पहुंची। उसे अकेला देख रोडवेज कर्मियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

पूछताछ पर किशोरी ने जब पुलिस को घटना के बारे में बताया तो पुलिस ने होटल से उक्त दंपति को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल कमल राम आर्या ने बताया कि मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और पोस्को 8 के तहत मुकद्दमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। कोतवाल ने बताया कि मामले की जांच एंटी ह्यूमन सेल प्रभारी एसआई मंजू पांडेय को सौंपी गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म में सात साल की सजा

husband and wife molested a missing girl.

अल्मोड़ा में विशेष सत्र न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी ने नाबालिग बालिका से बलात्कार के एक मामले में आरोपी को धारा 376 और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सात साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन के अनुसार नाबालिग बालिका 24 दिसंबर 2013 को पिता के साथ ननिहाल गई थी। पिता बालिका को ननिहाल छोड़कर वापस घर लौट आए। इस बीच 28 दिसंबर 2013 की रात 10 बजे आरोपी रिहान बख्श पुत्र शमीम बख्श निवासी सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और द्वाराहाट के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद वह रात में ही होटल से निकलकर अपनी बाइक में बालिका को हल्द्वानी ले गया। सूचना मिलने पर बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। इस बीच आरोपी पिलखोली रानीखेत में बालिका के साथ पकड़ा गया।

इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। राज्य सरकार की ओर से शासकीय वकील फौजदारी दीवान सिंह बिष्ट ने न्यायालय में सात गवाह पेश किए। लड़की का हाईस्कूल का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। इसके आधार पर बालिका नाबालिग पाई गई।

विशेष सत्र न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी ने पत्रावली पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी रिहान बख्श को पोस्को अधिनियम की धारा चार और आईपीसी की धारा 376 का दोषी पाया।

उन्होंने आरोपी को पोस्को एक्ट की धारा चार में सात साल की कठोर सजा और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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