हेड मास्टर ने स्कूल में किया भोजन माता से बलात्कार
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भीमताल के ओखलकांडा ब्लॉक में गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने स्कूल की भोजन माता को हवस का शिकार बना दिया। विरोध के बावजूद भोजन माता के साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार किया।
आठ दिन बाद पीड़िता के पुत्र ने एसडीएम को ज्ञापन देकर आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजस्व पुलिस ने संबंधित पटवारी को मामले की जांच सौंप दी है।
पीड़िता के पुत्र ने एसडीएम को दिए पत्र में कहा है कि उसके पिता का पूर्व में निधन हो चुका है और उसकी मां गांव के प्राथमिक विद्यालय में भोजन माता है। कहा कि 27 अगस्त की दोपहर में उसकी माता स्कूल में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही थी।
आरोपी प्रधानाध्यापक गांव से फरार
एसडीएम को बताया गया कि घटना की सूचना पीड़िता ने गांव में महिलाओं को दी, लेकिन महिलाओं ने घटना को शर्मसार करने वाली बताते हुए कुछ भी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता के पुत्र का कहना है कि वह हल्द्वानी में काम करता है।
बीते दिवस ही उसे गांव के ही किसी व्यक्ति ने फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह गांव पहुंचा। युवक ने एसडीएम से आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की है।
ओखलकांडा के एक गांव में भोजन माता के साथ बलात्कार की शिकायत मिली है। संबंधित पट्टी पटवारी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं।
- मंजू राजपूत, नायब तहसीलदार धारी
ट्यूटर ने छात्रा को बनाया हवस का शिकार
टनकपुर में ट्यूशन पढ़ने आने वाली छात्रा के साथ ट्यूटर ने बलात्कार कर दिया। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी ट्यूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाकया करीब डेढ़ माह पूर्व का है।
शहर के पीलीभीत चुंगी क्षेत्र में स्थित ओम मेडिकल स्टोर के स्वामी जगदीश चंद्र ओली का पुत्र ओंकार ओली अपने आवास में इंगलिश स्पीकिंग कोचिंग चलाता है।
13 जुलाई को कोचिंग के बाद एक छात्रा को बहला-फुसलाकर उसने उसे हवस का शिकार बना लिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे छात्रा ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन डेढ़ माह बाद उसने मंगलवार को परिजनों को घटना के बारे में सब कुछ बता दिया।
पीड़ित छात्रा के पिता ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया। कोतवाल नरेश चंद ने बताया कि आरोपी ट्यूटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया है।