IMA में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को 5 साल जेल
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सीबीआई कोर्ट ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आईएमए के बटलर को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीस दिन के अंदर ब्याज समेत साढ़े नौ लाख रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं।
तीन साल पहले आईएमए की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दोषी पाए जाने के बाद यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सुद्दोवाला जेल भेज दिया गया।
आईएमए की कियामी बटालियन में बटलर सुरेश कुमार ने 2013 में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों युवकों से करीब सात लाख रुपये वसूले थे। भर्ती न होने पर युवकों और उनके परिजनों ने रकम वापसी का दबाव बनाया था। आरोप है कि रकम वापस करने के बजाए बटलर ने उन्हें आतंकित करने की कोशिश की।
सीबीआई ने दर्ज किया था मामला
पीड़ितों ने आईएमए अफसरों को इस धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की थी। आईएमए की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आरोप सही पाए गए तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने बटलर के खिलाफ दो अप्रैल 2014 को मामला दर्ज करने के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की कोर्ट में हुई। अभियोजन अधिकारी अभिषेक अरोड़ा ने बताया कि आरोप साबित करने के लिए 27 गवाह पेश किए गए।
अदालत ने शनिवार को अभियोजन पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों को सही मानते हुए आईएमए के बटलर सुरेश कुमार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। नौकरी के नाम पर वसूली गई रकम को तीस दिन की अवधि में ब्याज समेत वापस करने के आदेश दिए हैं।