फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   extramarital affair kills man

दोस्त की बीवी संग अवैध संबंध का खतरनाक अंजाम

Sun, 01 Jun 2014 04:48 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 01 Jun 2014 04:48 PM IST
विज्ञापन
extramarital affair kills man

पत्नी से अवैध संबंधों के शक में सरेआम गोली मारकर अपने दोस्त की हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अर्थदंड न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार अफगान मोहल्ला, कीरतपुर, बिजनौर निवासी इशरत (35) गांधीग्राम में छोटे भाई अरशद के साथ किराये के कमरे में रहता था।
विज्ञापन


इशरत की पड़ोस में रहने वाले रवीश खां से दोस्ती थी। दोनों कारपेंटर का काम करते थे। रवीश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। इशरत का उसके घर काफी आना जाना था।

विज्ञापन
विज्ञापन

2010 का है मामला

extramarital affair kills man

षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश बृजेंद्र सिंह की अदालत में हुई सुनवाई में प्रकरण के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह अरशद ने अदालत को बताया कि रवीश को शक था कि इशरत और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं।

28 अगस्त 2010 रवीश ने उसके भाई इशरत को गांधीग्राम में कल्याण आश्रम के पास गोली मार दी। इशरत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बचाव पक्ष ने कहा कि इशरत की हत्या बुलेट गन से हुई,

जबकि आरोपी के पास 12 बोर का देशी तमंचे बरामद हुआ था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।

एक मामले में दोषमुक्त
पुलिस ने अरशद की उपस्थिति में रवीश से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया था।

हालांकि, अभियोजन ने अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार 25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग चलाने के लिए डीएम से अनुमति नहीं ली। इसलिए अदालत ने रविश को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed