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छेड़छाड़ के आरोप से स्कूल चेयरमैन बरी
Updated Thu, 22 Nov 2018 01:43 AM IST
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छेड़छाड़ के आरोप से स्कूल चेयरमैन बरी
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप से स्कूल चेयरमैन को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता व उसके परिजनों ने पूर्व में पुलिस को दिए बयानों के इतर बयान दिए हैं। पीड़िता ने अपने आरोपों को गलतफहमी का कारण बताया है।
गौरतलब है कि 22 अगस्त 2017 को रायपुर थाने में क्षेत्र के एक स्कूल के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह खंडूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने स्कूल में कक्षा छह में पढ़ने वाली एक छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद पुलिस ने चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया और दो माह के भीतर चार्जशीट भी दाखिल कर दी। पुलिस ने इस मामले में कुल चार गवाह बनाए थे। अब इस मामले में पीड़िता ने ही अपने आरोपों को गलतफहमी बताया है। इस प्रकरण में कोई वैज्ञानिक साक्ष्य आदि न होने के कारण आरोपी चेयरमैन को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने अदालत के इस फैसले की पुष्टि की है।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप से स्कूल चेयरमैन को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता व उसके परिजनों ने पूर्व में पुलिस को दिए बयानों के इतर बयान दिए हैं। पीड़िता ने अपने आरोपों को गलतफहमी का कारण बताया है।
गौरतलब है कि 22 अगस्त 2017 को रायपुर थाने में क्षेत्र के एक स्कूल के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह खंडूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने स्कूल में कक्षा छह में पढ़ने वाली एक छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद पुलिस ने चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया और दो माह के भीतर चार्जशीट भी दाखिल कर दी। पुलिस ने इस मामले में कुल चार गवाह बनाए थे। अब इस मामले में पीड़िता ने ही अपने आरोपों को गलतफहमी बताया है। इस प्रकरण में कोई वैज्ञानिक साक्ष्य आदि न होने के कारण आरोपी चेयरमैन को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने अदालत के इस फैसले की पुष्टि की है।
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