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बिना अनुमति होटलों में पार्टी की तो होगी कार्रवाई

Thu, 13 Dec 2018 02:15 AM IST
Updated Thu, 13 Dec 2018 02:15 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। थाना मुनिकीरेती क्षेत्रांतर्गत होटल संचालकों को पुलिस ने नए साल पर होने वाली पार्टी के लिए निदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार होटल, कैफे और कैंप संचालकों को 31 दिसंबर की रात में पार्टी से पूर्व पुलिस व अग्निशमन विभाग से अनुमति लेनी होगी। बुधवार को थाना मुनिकीरेती के प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी के नेतृत्व में क्षेत्र के होटल संचालकों को न्यू ईयर पर सावधानी बरतने को कहा गया। पुलिस ने कहा कि यदि 31 दिसंबर की रात को होटल में शराब परोसी गई तो ऐसी स्थिति पर पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही होगी।
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पार्टी के दौरान म्यूजिक के लिए डीजे के प्रयोग करने से पूर्व पुलिस से लिखित अनुमति लेनी होगी। पुलिस ने होटल संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पार्टी में कोई भी ड्रग्स का सेवन करते न पाया जाए। ऐसा होने पर संचालक व ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही होगी। पार्टी के दौरान होटल स्वामी समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान अग्निशमन की शर्तें पूरी करनी होगी।
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पुलिस ने कहा कि नाबालिग युवक व युवतियों को नशा कराए जाने पर किशोर अपराध अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। कैंपों में होने वाली पार्टी के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग से अनुमति लेना जरूरी होगा। थाना प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि नए वर्ष के अवसर पर सघन चेकिंग अभियान हेतु एक दर्जन टीमों का गठन किया जाएगा। चेकिंग बैरियर पर एल्कोमीटर से वाहन चालकों की चेकिंग की जाएगी। निर्धारित मात्रा से अधिक शराब के सेवन पर चालक के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए वाहन सीज किया जाएगा।
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