{"_id":"5b3153a74f1c1bf86e8b9e57","slug":"152995933612-rishikesh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर लगाया, तो खैर नहीं","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर लगाया, तो खैर नहीं
Updated Tue, 26 Jun 2018 02:20 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश।
मुनिकीरेती क्षेत्र में प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगाकर वाहनों को दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं है। एडीजी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने 15 दिनों के लिए क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। पुलिस ने पहले दिन विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर 50 वाहनों के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किए।
थानाध्यक्ष आरके सकलानी ने बताया कि एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर और मोटिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बताया कि एडीजी के आदेश के अनुपालन में सोमवार से चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी गई है। थानाध्यक्ष के अनुसार भद्रकाली, तपोवन, कैलास गेट, शिवपुरी और व्यासी आदि चौकी क्षेत्रों में चेकिंग अभियान में 50 दुपहिया व चौपहिया वाहनों को पकड़ा गया।
विज्ञापन
मुनिकीरेती क्षेत्र में प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगाकर वाहनों को दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं है। एडीजी के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने 15 दिनों के लिए क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। पुलिस ने पहले दिन विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर 50 वाहनों के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किए।
थानाध्यक्ष आरके सकलानी ने बताया कि एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर और मोटिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बताया कि एडीजी के आदेश के अनुपालन में सोमवार से चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी गई है। थानाध्यक्ष के अनुसार भद्रकाली, तपोवन, कैलास गेट, शिवपुरी और व्यासी आदि चौकी क्षेत्रों में चेकिंग अभियान में 50 दुपहिया व चौपहिया वाहनों को पकड़ा गया।
विज्ञापन