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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
Updated Sat, 03 Nov 2018 12:22 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
14 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि पीड़ित बालिका 19 फरवरी 2014 को स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी सारंग पुत्र करेशन पाल उर्फ कृष्णपाल उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके बाद साथ कई बार दुराचार किया था। जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई थी। घटना के संबंध में बालिका के पिता ने मंगलौर कोतवाली में आरोपी सारंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराएंगे दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सारंग को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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14 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि पीड़ित बालिका 19 फरवरी 2014 को स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी सारंग पुत्र करेशन पाल उर्फ कृष्णपाल उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके बाद साथ कई बार दुराचार किया था। जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई थी। घटना के संबंध में बालिका के पिता ने मंगलौर कोतवाली में आरोपी सारंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराएंगे दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सारंग को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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