{"_id":"8763ffd6d8dad02b35448ff925dd9d3b","slug":"10-year-jail-for-having-drugs-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चरस रखने की मिली बड़ी सजा, 10 साल जेल","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चरस रखने की मिली बड़ी सजा, 10 साल जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
Updated Tue, 24 Mar 2015 10:14 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रुड़की क्षेत्र में चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक लाख का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता आलोक पुंडीर ने बताया भगवानपुर पुलिस ने 25 अक्तूबर 2011 को हल्लूमाजरा चौक से कार सवार तमरेज पुत्र जब्बाद निवासी मानकमाजरा भगवानपुर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 15 सौ ग्राम चरस बरामद की थी जो उसने कार में ड्राइवर वाली सीट के बगल में रखी थी।
विज्ञापन
सात गवाह हुए पेश
इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया था। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर न्यायाधीश रुड़की अरविंद कुमार की कोर्ट में हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए।
विज्ञापन
गवाह और साक्ष्यों के आधार तमरेज को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसने 10 साल की सजा सुनवाई। एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।