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बसों और विक्रमों पर शुरू हुई कार्रवाई, 10 बड़े क्लैंप भी आए
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नो पार्किंग में खड़ी सिटी बस को किया लॉक।---संवाद फोटो
- फोटो : DEHRADUN
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अमर उजाला में एक जून को खबर छपने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सिटी बसों, आटो और विक्रम पर कार्रवाई का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। कार्रवाई को और धार देने के लिए 10 बड़े क्लैंप भी मंगवा लिए गए हैं। साथ ही बृहस्पतिवार को एक सिटी बस का नो पार्किंग में चालान कर दिया।
अमर उजाला माई सिटी में जितना भी डांटो, यूं चलेंगे ऑटो शीर्षक से विक्रम, ऑटो और सिटी बसों की मनमानी को दर्शाते हुए खबर छपी थी। इस पर एसपी ट्रैफिक ने कार्रवाई के लिए भी कहा था। बृहस्पतिवार को तहसील चौक के पास एक सिटी बस में क्लैंप लगाकर चालान कर दिया गया। यह बस सवारी उतारने और चढ़ाने के लिए निर्धारित स्टॉप से अलग रुकी थी। एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि कार्रवाई केवल चेतावनी के लिए थी।
ताकि, सिटी बस चालक मनमानी न करें और निर्धारित स्टॉप पर ही बस को रोकें। संचालकों के साथ बैठक भी की जाएगी। इसके अलावा विक्रमों पर कार्रवाई के निर्देश किए गए हैं। एसपी सिटी के अनुसार, अब उन्होंने बसों के लिए 10 बड़े क्लैंप को भी शामिल किया है, ताकि निर्धारित स्टॉप पर न रुकने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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एक मिनट से अधिक रुकने पर जुर्माना
दरअसल, मोटर वाहन एक्ट के तहत नो पार्किंग की परिभाषा भी आती है। यदि कोई वाहन किसी नो पार्किंग जोन में एक मिनट से अधिक खड़ा होता है, तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। यही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों पर भी लागू होती है। यदि स्टॉप के अलावा कोई बस, विक्रम, ऑटो कहीं भी एक मिनट से अधिक खड़ा होकर सवारी उतारता-चढ़ाता है, तो उसका नो पार्किंग में चालान किया जा सकता है।
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अमर उजाला माई सिटी में जितना भी डांटो, यूं चलेंगे ऑटो शीर्षक से विक्रम, ऑटो और सिटी बसों की मनमानी को दर्शाते हुए खबर छपी थी। इस पर एसपी ट्रैफिक ने कार्रवाई के लिए भी कहा था। बृहस्पतिवार को तहसील चौक के पास एक सिटी बस में क्लैंप लगाकर चालान कर दिया गया। यह बस सवारी उतारने और चढ़ाने के लिए निर्धारित स्टॉप से अलग रुकी थी। एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि कार्रवाई केवल चेतावनी के लिए थी।
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ताकि, सिटी बस चालक मनमानी न करें और निर्धारित स्टॉप पर ही बस को रोकें। संचालकों के साथ बैठक भी की जाएगी। इसके अलावा विक्रमों पर कार्रवाई के निर्देश किए गए हैं। एसपी सिटी के अनुसार, अब उन्होंने बसों के लिए 10 बड़े क्लैंप को भी शामिल किया है, ताकि निर्धारित स्टॉप पर न रुकने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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एक मिनट से अधिक रुकने पर जुर्माना
दरअसल, मोटर वाहन एक्ट के तहत नो पार्किंग की परिभाषा भी आती है। यदि कोई वाहन किसी नो पार्किंग जोन में एक मिनट से अधिक खड़ा होता है, तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। यही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों पर भी लागू होती है। यदि स्टॉप के अलावा कोई बस, विक्रम, ऑटो कहीं भी एक मिनट से अधिक खड़ा होकर सवारी उतारता-चढ़ाता है, तो उसका नो पार्किंग में चालान किया जा सकता है।