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कोरोना वायरस: उत्तराखंड में नई एसओपी जारी, नियमों का पालन न होने पर जुर्माने के आदेश, पढ़ें जरूरी जानकारी...

Wed, 24 Mar 2021 11:47 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 24 Mar 2021 11:47 PM IST
सार

  • कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब होगी सख्ती
  • 30 अप्रैल तक लागू रहेगी नई एसओपी

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Coronavirus in uttarakhand Today: Government Released New SOP For Covid 19 Control
कोरोना संक्रमण - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश में सख्ती की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से बुधवार को 30 अप्रैल तक के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

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नई एसओपी के तहत शासन ने होली, महाकुंभ आदि को देखते हुए सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। एसओपी में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पर ही भरोसा जताया गया है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन की वापसी के संकेत दिए गए हैं और मास्क सहित अन्य नियमों का पालन न करने पर जिला प्रशासन को जुर्माना लगाने जैसे कदम उठाने को कहा गया है।
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इसके साथ ही टीकाकरण अभियान को तेज करने, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को खोजने आदि पर भी जोर दिया गया है। यह एसओपी तालाबंदी के समाप्त होने के दौर में जारी की गई है और इसमें आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। 

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एसओपी की खास बातें

नियम नहीं माने तो लगेगा जुर्माना
शासन ने साफ कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी सभी नियमों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, हाथों को साबुन से धोने जैसे नियमों का पालन नहीं किया तो जिला प्रशासन तय किया गया जुर्माना लगाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती से इन उपायों का पालन करने को कहा गया है।

कनटेनमेंट जोन का दौर वापस
शासन ने कनटेंनमेंट जोन के उपाय को फिर से लागू करने का संकेत दिया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में मात्र मसूरी में ही एकमात्र कनटेनमेंट जोन बना हुआ है। नई एसओपी में शासन ने कहा है कि जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर कनटेनमेंट जोन बनाए और सख्ती से नियमों का पालन कराए।

परीक्षण, संपर्क, उपचार का मूल मंत्र
जिला प्रशासन को कहा गया है कि टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। तालाबंदी समाप्त होने और कोरोना संक्रमण कम होने के कारण संक्रमितों के संपर्क तलाशने का काम प्रशासन ने कम कर दिया था। अब संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की खोज का काम भी प्रशासन को करना होगा और परीक्षण एवं उपचार में भी इजाफा करना होगा।

स्थानीय स्तर पर लागू होंगे प्रतिबंध
अभी तक सप्ताह में एक दिन ही बाजार बंद रखने पर जोर दिया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित न होने देने, मेले आदि के लिए अनुमति आदि के प्रतिबंध अभी लागू हैं, लेकिन इनका पालन सख्ती से नहीं किया जा रहा था। अब शासन ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाए।

आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं
एसओपी में साफ कर दिया गया है कि राज्य में बाहर से आने-जाने और जिलों के बीच परिवहन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। 

टीकाकरण अभियान को और अधिक तेज करें
एसओपी में प्रदेश में जारी टीकाकरण अभियान की गति पर संतोष जताया गया है, लेकिन जिला प्रशासन और प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों से कहा गया है कि टीकाकरण अभियान को और अधिक तेज किया जाए।

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