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कोरोना कर्फ्यू : देहरादून में पास के लिए अलग-अलग अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, पुलिस से कूपन लेकर शादी में हो सकेंगे शामिल

Mon, 26 Apr 2021 10:35 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Mon, 26 Apr 2021 10:35 PM IST
सार

सोमवार कोजिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अलग-अलग सेवाओं व कार्यों और उनके लिए अधिकृतअधिकारियों की सूची जारी की। 

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कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई सेवाओं को सशर्त छूट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी। इसके लिए पास करने की जिम्मेदारी अलग-अलग अफसरों को सौंपी गई है। सोमवार को जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अलग-अलग सेवाओं व कार्यों और उनके लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची जारी की। 

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उन्होंने बताया कि अधिकतम 50 लोगों के साथ विवाह समारोह की अनुमति के लिए संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट और नगर मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। वहीं, केंद्र और राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालय में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, समस्त बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थानों व बीमा कंपनियों के पास संबंधित शाखा प्रबंधक पास जारी कर सकेंगे।
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पौधरोपण, वनाग्नि रोकथाम और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, किसानों और खेत श्रमिकों को कृषि कार्य के लिए मुख्य कृषि अधिकारी पास जारी करेंगे। बागवानी गतिविधियों के संचालन के लिए मुख्य उद्यान अधिकारी, पशुपालन व उससे जुड़े कार्यों के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और बिजली, नलकूप, जल आपूर्ति व संचार सुविधा के लिए पास जारी करने का अधिकार संबंधित ईई के पास होगा।

इमरजेंसी की स्थिति में आवागमन करने वालों को संबंधित एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और थानाध्यक्ष पास दे सकेंगे। अंतरराज्यीय परिवहन करने वालों को पहले स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इमरजेंसी वाहन, आवश्यक सेवा के वाहन और माल वाहकवाहनों को पहले से आवागमन में छूट मिली हुई है। इसलिए इन्हें नहीं रोका जाएगा।

डीएम ऑफिस से अनुमति वाले 50 लोगों को पुलिस जारी करेगी कूपन 

शादी समारोह में शामिल होने से पहले आपको पुलिस से कूपन लेना होगा। ऐसी व्यवस्था मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इस संबंध में एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने थाना स्तर पर कूपन बुकलेट छपवाने के निर्देश दिए हैं। किसी गाड़ी में यदि एक से अधिक लोग होंगे तो उनके पास भी अलग-अलग कूपन होगा। 

सोमवार शाम सात बजे से कोविड कर्फ्यू शुरू हो गया है। इससे पहले एसएपी ने सभी एएसपी और सीओ के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यदि कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही जो भी एसओपी शासन और जिला स्तर पर बनाई गई हैं, उनका पालन करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। 

शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इसके लिए आयोजक डीएम कार्यालय से अनुमति लेगा। उस अनुमति पत्र पर ही शामिल होने वाले मेहमानों का नाम लिखा होगा। लेकिन, केवल इस अनुमति पत्र के माध्यम से ही आवाजाही नहीं होगी। इसके लिए पुलिस अब कूपन जारी करेगी। शादी में शामिल होने वाले व्यक्ति को पुलिस लाइन से वह कूपन हासिल करना होगा। इस संबंध में सभी थानों को अपने-अपने स्तर से 50-50 कूपनों वाली बुकलेट छपवाने के निर्देश दिए गए हैं। 

दुकानदारों के पास भी होना चाहिए टोकन 

दैनिक उपयोग की वस्तुओं वाली दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी पर है कि वह संबंधित दुकानदार के पास टोकन या पंजीकरण की जांच करे। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें, औद्योगिक इकाईयों , सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। ड्यूटी में तैनात कर्मी इस बात को सुनिश्चित करें की उक्त स्थानो पर कार्यरत कर्मचारियों को चैकिंग के दौरान अनावश्क रुप से परेशान न किया जाये ।

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