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अब केवल इन्हें मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, दलालों की नहीं चलेगी मनमानी

Mon, 20 Mar 2017 09:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार Updated Mon, 20 Mar 2017 09:26 AM IST
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Computerized Test for driving License
- फोटो : demo pic


ड्राइव‌िंग लाइसेंस को लेकर पर‌िवहन व‌िभाग ने न‌ियम कड़े कर द‌िए हैं। अब जो लोग व‌िभाग क‌ी कसौटी पर खरे उतरेंगे केवल उन्हें ही लाइसेंस द‌िया जाएगा । स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना होगा।

Computerized Test for driving License
ड्राइविंग लाइसेंस

परिवहन विभाग ने शनिवार से सिम्यूलेटर टेस्ट शुरू कर दिया। आवेदक को अब कंप्यूटर स्क्रीन पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। फिलहाल स्थायी लाइसेंस के लिए ही सिम्यूलेटर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। जल्द ही लर्निंग लाइसेंस के लिए भी इसे लागू कर दिया जाएगा।  
    

Computerized Test for driving License
स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का तरीका। - फोटो : Amar Ujala

परिवहन विभाग वाहन स्वामियों को दो चरणों में ड्राइविंग लाइसेंस देता है। पहले लर्निंग और बाद में स्थायी लाइसेंस। अब तक टेस्ट ड्राइविंग मैन्युअल तरीके से होती रही है। यातायात नियमों की बुनियादी जानकारी देने और सांकेतिक चिह्नों को पहचानने के बाद वाहन चलाकर दिखाने पर आवेदक को पहले लर्निंग और कुछ महीने बाद स्थायी लाइसेंस दे दिया जाता है। 
 

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Computerized Test for driving License
computer

अब आवेदक को कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना होगा। शनिवार से परिवहन विभाग रोशनाबाद में सिम्यूलेटर टेस्ट लागू कर दिया गया। इसके लिए आवेदक को कंप्यूटराइज्ड कार में बैठाया जाता है। इसमें ड्राइवर के सामने शीशे की जगह कंपयूटर स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन में वीडियो गेम की तरह यातायात के बीच वाहन चलाना होता है। खास बात यह है कि सिम्यूलेटर टेस्ट पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदक से चूक हुई तो रिजेक्ट होने में देर नहीं लगेगी। इसके बाद फिर से आवेदन की पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी।      
 

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ड्राइविंग

मैन्युअल टेस्ट ड्राइविंग में कई बार कम प्रशिक्षित आवेदक भी लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हो जाते थे। दफ्तर के आसपास सक्रिय दलाल तो टेस्ट ड्राइविंग के बिना ही डीएल बनवाने का पूरा ठेका ले लेते थे। अब तक प्रति 10 आवेदकों में अमूमन आठ या नौ आवेदकों को डीएल मिल जाता था। अब इस पर लगाम लगेगी। इस प्रक्रिया से पूरी तरह प्रशिक्षित आवेदक ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएगा।       
      

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