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काम की बात: अब नए वाहन में लगे कोई कमी तो सीधे करें मंत्रालय को शिकायत, रिकॉल पोर्टल से मिलेगी पूरी मदद
Mon, 27 Jun 2022 05:49 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Mon, 27 Jun 2022 05:49 PM IST
सार
रिकॉल की समस्या से जूझ रहे वाहन मालिकों की मदद के लिए मंत्रालय ने पोर्टल शुरू किया था। गाड़ी में किसी गलत पुर्जे या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ी शिकायत भी इसके माध्यम से की जा सकती है। गाड़ी की कमी को देखते हुए ही मंत्रालय की ओर से रिकॉल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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वाहन
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है और उसमें किसी भी तरह का कोई मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट नजर आता है तो आप सीधे परिवहन मंत्रालय को इसकी शिकायत कर सकते हैं। मंत्रालय की ओर से इसके लिए विशेष वेबसाइट भी जारी की गई है।
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मंत्रालय ने परिवहन वेबसाइट पर रिकॉल पोर्टल शुरू किया है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं। रिकॉल की समस्या से जूझ रहे वाहन मालिकों की मदद के लिए मंत्रालय ने यह पोर्टल शुरू किया। गाड़ी में किसी गलत पुर्जे या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ी शिकायत भी इसके माध्यम से की जा सकती है।
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केवल वही वाहन स्वामी यहां शिकायत कर सकते हैं, जिनकी गाड़ी की आयु सात साल से कम हो। सात साल से ऊपर वाले यहां शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत करने के लिए पहले वेबसाइट पर आपको अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी फीड करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा।
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यहां करें शिकायत: https://vahan.parivahan.gov.in/vehiclerecall/vahan/welcome.xhtml
इसे एंटर करने के बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी। जो भी कमी है, उसकी जानकारी देनी होगी। आपकी शिकायत की मंत्रालय जांच करेगा। गाड़ी की कमी को देखते हुए ही मंत्रालय की ओर से रिकॉल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।