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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Chardham Yatra 2023: Green card for commercial vehicles will be made from 1 April

Chardham Yatra: एक अप्रैल से बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड, इसके बिना नहीं मिलेगी एंट्री, पढ़ें गाइडलाइन

Thu, 23 Mar 2023 08:46 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 23 Mar 2023 08:46 PM IST
सार

Chardham Yatra 2023 Green card Update: चारधाम यात्रा की पूरी अवधि के लिए यह ग्रीन कार्ड मान्य होता है। ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए वाहन को आरटीओ कार्यालय में ले जाना पड़ता है।

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Chardham Yatra 2023: Green card for commercial vehicles will be made from 1 April
चारधाम जाने वाले वाहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया हुआ है। बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा संभव नहीं होगी। एक अप्रैल से परिवहन विभाग के कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इन वाहनों को आरटीओ कार्यालय में लंबे फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। यह टेस्ट पास करने के बाद ही व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। वहीं, निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड-ट्रिप कार्ड की कोई बाध्यता नहीं है।

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आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की पूरी अवधि के लिए यह ग्रीन कार्ड मान्य होता है। ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए वाहन को आरटीओ कार्यालय में ले जाना पड़ता है। यहां पर वाहनों के समस्त कागज, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, वाहन कर जमा करने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस चेक किया जाता है।

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वाहनों में ये सामान रखना अनिवार्य

इसके बाद यह परीक्षण किया जाता है कि संबंधित वाहन चारधाम यात्रा के लिए उपयुक्त है या नहीं। पर्वतीय मार्गों पर सफर के लिए वाहन का तकनीकी रूप से परीक्षण होता है। वाहन की लाइट, डिपर, वाईपर, ब्रैक, स्टेयरिंग, टायर आदि की जांच की जाती है। वाहन में फर्स्ट एड किट, लकड़ी अथवा लोहे का गुटका व अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य है।

सभी परीक्षणों पर खरा उतरने के बाद व्यावसायिक वाहन स्वामी को greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने के बाद ग्रीन कार्ड प्रदान कर दिया जाता है। इस कार्ड के बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए वाहन स्वामी को ट्रिप कार्ड लेना होता है। इस ट्रिप कार्ड को भी परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

परिवहन विभाग की गाइड लाइन

  • यात्रा के प्रत्येक फेरे के लिए ट्रिप कार्ड अवश्य प्राप्त करें।
  • वाहन में मानक के अनुसार लाल, सफेद व पीले रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगे हों।
  • पर्वतीय मार्गों पर सहायता के लिए वाहन में टॉर्च, रस्सी, पंचर किट, हवा भरने का पम्प, स्नो चैन भी रख लें।
  • वाहन में कूड़ादान रखना अनिवार्य है।
  • वोमेटिंग बैग भी आवश्यकतानुसार रख लें।
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