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Dehradun News: चरस तस्कर को 10 वर्ष के कारावास की सजा

Fri, 06 Jun 2025 01:39 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 06 Jun 2025 01:39 AM IST
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Charas smuggler sentenced to 10 years imprisonment

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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने सहसपुर क्षेत्र में चरस तस्करी के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहसपुर थाना पुलिस को एक अप्रैल 2015 को खुशहालपुर निवासी नसीम के चरस की तस्करी करने की सूचना मिली थी। पुलिस ने खुशहालपुर में शराफत की डेरी के पास से उसे पकड़ा था। नसीम के पास से पुलिस को 1.100 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा ने न्यायालय के समक्ष 16 में छह गवाह पेश कर उनके बयान दर्ज करवाए थे।
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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने, पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर नसीम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास का आदेश भी दिया।
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