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Dehradun News: चरस तस्कर को 10 वर्ष के कारावास की सजा

Sun, 18 May 2025 01:46 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sun, 18 May 2025 01:46 AM IST
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Charas smuggler sentenced to 10 years imprisonment
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने चरस तस्करी के नौ वर्ष पुराने मामले में हरियाणा निवासी दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी को एक लाख रुपये का अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार 23 अक्तूबर 2016 को कालसी थाना पुलिस ने धोइरा खादर के पास से एक व्यक्ति को डेढ़ किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था।व्यक्ति ने अपना नाम हरियाणा के सोनीपत जिले के बुसाना गांव निवासी सुरेश बताया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने न्यायालय के समक्ष 11 में से छह गवाहों का पेश किया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई।
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