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चारधाम यात्रा 2021: यात्रा पर आ रहे हैं तो यह दस्तावेज रखें साथ, नियम भी जान लें

Sat, 18 Sep 2021 10:39 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 18 Sep 2021 10:39 AM IST
सार

Uttarakhand Char Dham Yatra 2021: गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश जारी कर दिए थे। जिसके बाद शुक्रवार देर रात यात्रा के संबंध में एसओपी जारी की गई। शुक्रवार को ही परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने मातहतों की बैठक ली। 

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char dham yatra 2021: If you are coming on yatra, keep these document
चारधाम यात्रा - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

अगर आप शनिवार से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो इसके लिए नियमों को भलिभांति समझ लें। कहीं ऐसा न हो कि आप चारधाम यात्रा से वंचित रह जाएं। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से शुक्रवार को यात्रा के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए।

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ग्रीनकार्ड-ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं
दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी यात्री वाहन को ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

यात्रा करने वाले लोग वाहन की आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, उत्तरखंड राज्य का मोटर वाहन कर जमा कराने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, ग्रीन कार्ड, ट्रिपकार्ड, यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण की प्रति जरूर साथ रखें।

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन करना होगा

वाहन की लाइट, डीपर, वाईपर, ब्रेक, स्टेयरिंग, टायर की जांच कर लें। वाहन में लाल, सफेद और पीले रिफ्लेक्टर लगाएं। फर्स्ट एड किट, लकड़ी या लोहे का गुटका और अग्निशमन यंत्र रखें। वाहन में टॉर्च, रस्सी, पंचर किट, हवा भरने का पंप रखें।

वाहन में कूड़ादान और वोमेटिंग बैग भी रखें। यात्रा के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन करना होगा। 

रात आठ से सुबह पांच बजे तक नहीं चलेंगे वाहन
चारधाम यात्रा के दौरान रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन टैंक के अलावा अलग से स्टोर न करें। एक चालक एक दिन में लगातार आठ घंटे से अधिक वाहन न चलाए।

चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। मोटर कैब, मैक्सी कैब में टेपरिकॉर्डर का संचालन नहीं किया जा सकता। टूरिस्ट बसों में इस शर्त पर म्यूजिक सिस्टम चलाने की अनुमति होगी कि उसका संचालन कंडक्टर के हाथ में हो।

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