फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   CCTV camera in uttarakhand police station

उत्तराखंड के सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV लगाने के निर्देश

Wed, 09 Nov 2016 09:00 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 09 Nov 2016 09:00 AM IST
विज्ञापन
CCTV camera in uttarakhand police station
- फोटो : Demo pic

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सभी पुलिस स्टेशनों, पुलिस चेक पोस्ट, चौकी आदि में बायोमैट्रिक मशीन तथा सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


इन कैमरों को प्रत्येक 24 घंटे में मॉनीटर करने और इस प्रक्रिया के लिए एसएसपी की जिम्मेदारी तय की गई है। कोर्ट ने कैमरों की रिकॉर्डिंग को एक वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने को कहा है। अदालत ने गृह सचिव को भी आदेश दिया है कि वह इस आदेश का अनुपालन 16 सप्ताह के भीतर कराएं अन्यथा वे इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि महिला परिवादी की रिपोर्ट के समय महिला ऑफिसर की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोर्ट ने सभी बायोमैट्रिक सिस्टम को आधार कार्ड से जोड़ने को भी कहा है। मंगलवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी गिरीश चंद्र जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन


जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे एवं बायोमैट्रिक मशीनें लगाई जाएं जिससे वादी की वास्तविक पहचान हो सके। इससे महिलाएं को फायदा होगा जो थाने में जाने से डरती हैं और कई बार उनकी रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की जाती है।

याची के मुताबिक सीसीटीवी लगने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिकायतकर्ता किस समय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। वादी का अंगूठा बायोमैट्रिक में लगाया जाएगा तो उससे पता रहेगा कि किस समय वह व्यक्ति आया था और रिपोर्ट कब दर्ज की गई।


सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित लोगों की प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस आमतौर पर टालमटोल करती है तथा अक्सर वादियों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। कुछ अवसरों पर हिरासत में मौत की शिकायत भी मिलती है।

बायोमैट्रिक तथा सीसीटीवी कैमरे लगने से इन सब में रोक लगने के साथ ही थाने की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे तथा उससे पक्ष मांगा था, पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed