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कार में आई खराबी तो कंपनी व डीलर देंगे खर्च
ब्यूरो/अमर उजाला देहरादून
Updated Sat, 13 Feb 2016 03:27 PM IST
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कार कंपनी और डीलर को वारंटी के दौरान कार में आई खराबी का पूरा खर्च देना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी और डीलर को दो लाख 99 हजार रुपये मरम्मत में आया खर्च लौटाने और 40 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
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कश्मीरी कालोनी निरंजनपुर निवासी शोभा नागर ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर कहा कि उसने टोयटा कार कंपनी के डीलर उत्तरांचल ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड मोहब्बेवाला से 25 जनवरी वर्ष 2012 को कार खरीदी थी। कार की 36 महीने या फिर एक लाख किलोमीटर की वारंटी थी, लेकिन इस बीच कार खराब हो गई।
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कार को ठीक कराने में दो लाख 99 हजार रुपये खर्च आया, लेकिन वारंटी के बावजूद कंपनी और डीलर ने खर्च देने से इनकार कर दिया। फोरम में हुई सुनवाई में कार कंपनी की ओर से कहा गया कि डीलर उनसे कार का पूरा पैसा देकर कार खरीदते हैं और अपने ग्राहकों को बेच देते हैं।
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डीलर के इस कृत्य के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने कंपनी और डीलर को हर्जाना देने के आदेश दिए। दोनों उपभोक्ता को दस हजार रुपये वाद व्यय भी देंगे।