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CAA Notification: सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक निर्णय, सोशल मीडिया पर लिखा-'मोदी है तो मुमकिन है'

Mon, 11 Mar 2024 08:03 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 11 Mar 2024 08:03 PM IST
सार

सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सरकार के कई मंत्रियों ने जहां सीएए लागू करने के निर्णय को अभिनंदनीय बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया।

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CAA Notification Uttarakhand CM Pushkar singh Dhami said this Act is historic decision of Modi Government
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

देश में 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (सीएए) लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- 'मोदी है तो मुमकिन है'...

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वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सीएए लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।
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सभी नेताओं ने अपने अलग-अलग बयानों में कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा सरकार ने जनता से किया एक और वादा पूरा कर दिखाया। धार्मिक रूप से प्रताड़ित पड़ोसी देशों के लोगों को शरण देना सांविधानिक रूप से वैध और हमारी अथिति देवो भव: परंपरा का हिस्सा है ।
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सीएम ने धामी ने एक्स पर मोदी है तो मुमकिन है शीर्षक से पोस्ट लिखी। कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा व सम्मान देने के के साथ केंद्र सरकार ने देश में सीएए लागू करने का निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। प्रधानमंत्री का यह कदम राष्ट्रहित में उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को जाहिर करता है। हमें पूरा विश्वास है कि पीएम के तीसरे कार्यकाल में इसी प्राकर देश को सशक्त करने वाले निर्णय लिए जाते रहेंगे।

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भट्ट ने कहा कि भारत इस कानून के आधार पर 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, से धार्मिक आधार पर प्रताडि़त होने वालों को शरण दी जाएगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगने वालों को नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कई गलतफहमियां फैलाई गईं कि यह नागरिकता देने का कानून है। लिहाजा इसके लागू होने से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाने वाली है। चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कानून होना इस बात का प्रमाण है कि देश में सिर्फ एक ही गारंटी चल रही है वह है मोदी की गारंटी। उधर, सीएए की अधिसूचना जारी होते ही सोशल मीडिया पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ट्रेंड करने लगा। यह ट्रेंडिंग में टॉप थ्री में ही रहा। 

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