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हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के इस पूर्व मुख्यमंत्री ने खाली किया सरकारी आवास

Sun, 20 Nov 2016 07:52 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 20 Nov 2016 07:52 PM IST
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bhagat singh koshyari emptied government house
भगत सिंह कोश्यारी - फोटो : Self

नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने न्यू कैंट रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। वह अब क्रॉस रोड पर किराए के मकान में रहेंगे।

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हालांकि अभी इस संबंध में उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग को अवगत नहीं कराया है। सोमवार को इस बारे में विभाग को अवगत करा सकते हैं। कोश्यारी इस आवास में वर्ष 2000 से रह रहे थे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
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इसके खिलाफ रूलक संस्था की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास खाली कराने की कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार से पूछा था।
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इसके बाद राज्य संपत्ति विभाग ने प्रदेश के पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा को 16 दिसंबर तक सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था।

बिजली का बिल तो विभाग देगा: कोश्यारी 

bhagat singh koshyari emptied government house
भगत सिंह कोश्यारी - फोटो : AmarUjala

इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास का किराया जमा करने संबंधी नोटिस भी सोमवार को भेजे जाने की संभावना है। राज्य संपत्ति विभाग का नोटिस मिलने के बाद कोश्यारी ने कहा था वह नवंबर में ही आवास खाली कर देंगे।

अब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित न्यू कैंट रोड स्थित आवास खाली कर दिया है। उन्होंने क्रॉस रोड पर किराए का मकान लिया है, जहां सारा सामान शिफ्ट कर दिया गया है।

​पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित आवास पर भारी भरकम बिल बकाया होने के सवाल पर भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि बिल तो विभाग को देना है। इसका तो आवंटन के शर्त में उल्लेख है। उन्होंने कहा कि आवास आवंटन के वक्त किराया और बिजली का बिल देने की बात नहीं बताई गई थी।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमने सरकारी आवास खाली करने का फैसला लिया है। इस संबंध में एक-दो दिन के अंदर राज्य संपत्ति विभाग को अवगत करा दिया जाएगा।
- भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री

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