फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Bangladeshi national who entered India without valid

Dehradun News: बिना वैध दस्तावेज भारत में घुसे बांग्लादेशी को 14 माह की कैद, जुर्माना भी लगाया

Wed, 29 Jul 2026 11:25 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Wed, 29 Jul 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Bangladeshi national who entered India without valid
न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल की अदालत ने बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करने के मामले में बांग्लादेश के टंगाइल (थाना सखीपुर) निवासी रुकुन रब्ब उर्फ शाह आलम को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं में 14 माह के कारावास और दो हजार रुपये कुल अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, 11 जुलाई 2025 को सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को बाबा के वेश में घूमते हुए पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से कोई पासपोर्ट या वैध वीजा नहीं मिला। दुभाषिए की मदद से पूछताछ में उसके बांग्लादेशी नागरिक होने का पता चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने विदेश मंत्रालय से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट और मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए। न्यायालय ने साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत 14-14 माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी और न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed