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आचार्य बालकृष्ण को नेपाल जाने के लिए मिली सशर्त अनुमति
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 22 Nov 2016 07:38 PM IST
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आचार्य बालकृष्ण
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नैनीताल हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को 22 से 30 नवंबर तक नेपाल जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि वह 1 दिसंबर को निचली अदालत के समक्ष पेश होकर लौटने की उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
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न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। बालकृष्ण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसे अपने आश्रम के कार्य, दवाइयों व योग के लिए विदेश जाना पड़ता है इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाए तथा उन्हें 22 से 30 नवंबर तक के लिए नेपाल जाने की अनुमति दी जाए।
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सीबीआई ने किया याचिका का विरोध
नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : PTI
सीबीआई के अधिवक्ता की ओर से इस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि यदि व नेपाल गए तो वह वापस नहीं आएंगे। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इससे पूर्व भी वो दो बार कोर्ट के अनुमति से नेपाल जा चुके हैं और उन्होंने दोनों बार आदेश का उल्लंघन नहीं किया।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बालकृष्ण को 22 से 30 नवंबर तक नेपाल जाने की सशर्त अनुमति दी।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बालकृष्ण को 22 से 30 नवंबर तक नेपाल जाने की सशर्त अनुमति दी।