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बदरी- केदार मंदिर समिति मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट, अब सरकार ने दी आदेश को चुनौती

Wed, 20 Dec 2017 02:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 20 Dec 2017 02:49 PM IST
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Badri Kedar Temple Committee case Reached High Court
हाईकोर्ट - फोटो : file photo

बद्रीनाथ केदारनाथ समिति बहाल करने के उच्च न्यायालय की एकलपीठ के आदेश को अब सरकार ने फिर से उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी है। अपील पर सुनवाई अब चार जनवरी को होगी।

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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। एकलपीठ ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को बहाल करने के आदेश देते हुए समिति भंग करने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था।
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पूर्व में देहरादून निवासी दिवाकर चमोली और दिनकर बाबुलकर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि धर्मस्व सचिव शैलेश बगौली की ओर से एक अप्रैल को समिति को भंग कर दिया गया था। इस पर कोर्ट ने 30 मई को आदेश पारित कर समिति को बहाल करने के आदेश दिए थे। आठ जून को सचिव धर्मस्व ने समिति को दोबारा भंग कर दिया।
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इसके बाद एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए समिति को बहाल कर दिया था। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने न्यायालय में स्पेशल अपील दायर की। सरकार ने पैरवी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता कार्तिकेय को नियुक्त किया था।

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