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देहरादून रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था होगी चाक-चौबंद, अंदर नहीं जा सकेंगे ऑटो-टैक्सी चालक

Mon, 10 Feb 2020 02:56 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 10 Feb 2020 02:56 PM IST
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Auto and Taxi drivers Entry Ban In Dehradun Railway Station
देहरादून रेलवे स्टेशन - फोटो : अमर उजाला

देहरादून स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही से ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। स्टेशन के विस्तार के बाद भविष्य में 18 कोच की ट्रेनों के संचालन से ट्रैफिक और शांति व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चर्चा हुई। 

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रविवार को इसे लेकर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थानाध्यक्ष दिनेश कुमार और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के प्रभारी प्रताप सिंह नेगी ने स्टेशन पर टैक्सी व आटो यूनियन के पदाधिकारियों, चालकों, पार्किंग ठेकेदार, सफाई कर्मचारी, कुली और वेंडर के साथ गोष्ठी की। जिसमें निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी।

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ये भी बने नियम

-रेलवे स्टेशन से चलने वाले रेलवे परमिट धारक ऑटो चालक और टैक्सी चालकों का सत्यापन जीआरपी और आरपीएफ द्वारा किया जाएगा।
-स्टेशन पर यात्रियों की तादाद को देखते हुए ऑटो और टैक्सी रेलवे द्वारा किए निर्धारित स्थान पर ही खड़े किए जाएंगे।
-नो पार्किंग जोन में रेलवे पुलिस नो पार्किंग और जुर्माना राशि के साइन बोर्ड लगाएगी।
-स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और यातायात को सुचारु व बाधा रहित बनाने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 
-ट्रेनों की आवाजाही के समय ऑटो व टैक्सी चालक बिना इजाजत प्लेटफार्म प्रवेश नहीं करेंगे। 
-ऑटो और टैक्सी संचालक स्टेशन से उनके वाहन में बैठने वाले रेलयात्री को अपना वाहन नंबर और नाम बताएंगे। 
-ऑटो, टैक्सी और पार्किंग संचालक अपने-अपने संचालन स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। 
 -ऑटो, टैक्सी संचालक और पार्किंग ठेकेदार को हिदायत दी गई कि अपने-अपने स्थानों पर रेलवे विभाग द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट की सूची चस्पा करें
-सफाई ठेकेदारों को हिदायत दी कि 15 दिन के अंदर सभी अपने नए लगाए कर्मचारियों के सत्यापन जीआरपी थाने से कराना सुनिश्चित करें।
 -रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के दिखने पर तत्काल जीआरपी और आरपीएफ को बताएंगे। 

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