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Dehradun News: धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता को मिली अग्रिम जमानत
Thu, 30 Jul 2026 10:52 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Thu, 30 Jul 2026 10:52 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को भानियावाला निवासी अधिवक्ता व्योम गोयल की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। सहसपुर कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के प्राथमिकी में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर अग्रिम जमानत प्रदान की। मामला वर्ष 2023 का है।
अदालत ने आदेश में कहा कि मामले के उपलब्ध तथ्यों, परिस्थितियों और अभिलेखों का अवलोकन करने पर न्यायहित में आरोपी को अग्रिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायालय ने आरोपी को जांच और सुनवाई में सहयोग करने, निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहने, किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित न करने तथा बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने जैसी शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि शर्तों के उल्लंघन पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। संवाद
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अदालत ने आदेश में कहा कि मामले के उपलब्ध तथ्यों, परिस्थितियों और अभिलेखों का अवलोकन करने पर न्यायहित में आरोपी को अग्रिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायालय ने आरोपी को जांच और सुनवाई में सहयोग करने, निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहने, किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित न करने तथा बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने जैसी शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि शर्तों के उल्लंघन पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। संवाद
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