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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
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नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी। आरोपी को न्यायालय परिसर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 19 अक्तूबर 2017 को पटेलनगर थाने में स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर किशन उर्फ बंटी निवासी बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसने बताया था कि बंटी उनके पड़ोस में ही रहता है। वह नमकीन की फेरी लगाता है। बंटी काफी समय से उनकी बेटी के संपर्क में था और शादी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बेटी नाबालिग है। दबाव बनाया तो लड़की के पिता ने सगाई कर दी।
इस बीच लड़की के परिवार वाले दीवाली के त्योहार पर बेटी को देहरादून में छोड़कर बिजनौर चले गए। इसका फायदा उठाकर बंटी लड़की के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने वीडियो भी बनाई। लड़की ने शोर मचाया तो बंटी ने उसकी पिटाई भी की। एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए। इनकी गवाही और लिखित साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बंटी को दोषी करार दे दिया।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 19 अक्तूबर 2017 को पटेलनगर थाने में स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर किशन उर्फ बंटी निवासी बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसने बताया था कि बंटी उनके पड़ोस में ही रहता है। वह नमकीन की फेरी लगाता है। बंटी काफी समय से उनकी बेटी के संपर्क में था और शादी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बेटी नाबालिग है। दबाव बनाया तो लड़की के पिता ने सगाई कर दी।
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इस बीच लड़की के परिवार वाले दीवाली के त्योहार पर बेटी को देहरादून में छोड़कर बिजनौर चले गए। इसका फायदा उठाकर बंटी लड़की के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने वीडियो भी बनाई। लड़की ने शोर मचाया तो बंटी ने उसकी पिटाई भी की। एडवोकेट किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए। इनकी गवाही और लिखित साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बंटी को दोषी करार दे दिया।
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