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Dehradun News: बाहरी लोगों के नाम दर्ज भूमि के मामले में तीन सदस्यीय समिति गठित
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सीमांत त्यूणी क्षेत्र में बाहरी लोगों के नाम भूमि दर्ज किए जाने के मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है। रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर ने जिलाधिकारी कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 1967 में जौनसार बावर परगने को जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसके बाद यहां बाहरी व्यक्तियों के जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लग गई थी। लेकिन, साल 1983 के बंदोबस्त के दौरान त्यूणी तहसील में जनजाति की जमीन बड़े पैमाने पर वन गुज्जरों के नाम दर्ज कर दी गई। इसके बाद से ही जौनसार बावर में बाहरी लोगों की बसागत शुरू हो गई। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने एसडीएम त्यूणी की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया है। समिति में तहसीलदार और जिला शासकीय अधिवक्ता अन्य सदस्य हैं। समिति को राजस्व अभिलेखों की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 1967 में जौनसार बावर परगने को जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इसके बाद यहां बाहरी व्यक्तियों के जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लग गई थी। लेकिन, साल 1983 के बंदोबस्त के दौरान त्यूणी तहसील में जनजाति की जमीन बड़े पैमाने पर वन गुज्जरों के नाम दर्ज कर दी गई। इसके बाद से ही जौनसार बावर में बाहरी लोगों की बसागत शुरू हो गई। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने एसडीएम त्यूणी की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया है। समिति में तहसीलदार और जिला शासकीय अधिवक्ता अन्य सदस्य हैं। समिति को राजस्व अभिलेखों की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
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