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Dehradun News: मृतक रेलकर्मी के माता-पिता को 91.80 लाख भुगतान के आदेश
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विकासनगर। अदालत ने मंगलवार को यूनिवर्सल सैंपू जनरल इंश्योरेंस कंपनी देहरादून को कार खाई में गिरने से मरे चकराता के दसऊ निवासी रेलकर्मी की माता जुनो देवी और पिता श्याम सिंह को 91.81 लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि के भुगतान के आदेश दिए। मोटर दावा अधिकरण एवं अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने कहा कि 11 जुलाई 2022 से मौजूदा तिथि तक सात प्रतिशत की दर भुगतान करना होगा।
मृतक की माता ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि 16 अप्रैल 2022 को उनका बेटा रणवीर सिंह बिस्सू मेले से कार में बैठकर घर आ रहा था। रात करीब 9:30 बजे साहिया-क्वानू मोटर मार्ग पर चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन खाई में गिरा दिया था।
गंभीर चोटें आने पर बेटे की मृत्यु हो गई थी। वह उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के अधीन गजियाबाद में तैनात था। उसे 75 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था। वह परिवार का एकमात्र पालन-पोषण करने वाला व्यक्ति था। मृतक की माता ने 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से एक करोड़ रुपये के प्रतिकर के भुगतान की मांग की थी। न्यायालय ने बीमा कंपनी को 91.81 लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि के भुगतान के आदेश दिए। भुगतान की आधी धनराशि पिता और आधी माता को दी जाएगी। संवाद
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मृतक की माता ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि 16 अप्रैल 2022 को उनका बेटा रणवीर सिंह बिस्सू मेले से कार में बैठकर घर आ रहा था। रात करीब 9:30 बजे साहिया-क्वानू मोटर मार्ग पर चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन खाई में गिरा दिया था।
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गंभीर चोटें आने पर बेटे की मृत्यु हो गई थी। वह उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के अधीन गजियाबाद में तैनात था। उसे 75 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था। वह परिवार का एकमात्र पालन-पोषण करने वाला व्यक्ति था। मृतक की माता ने 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से एक करोड़ रुपये के प्रतिकर के भुगतान की मांग की थी। न्यायालय ने बीमा कंपनी को 91.81 लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि के भुगतान के आदेश दिए। भुगतान की आधी धनराशि पिता और आधी माता को दी जाएगी। संवाद
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