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सूचना न देने पर आयुर्वेद कॉलेज को नोटिस
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर उत्तरांचल आयुर्वेद कॉलेज एवं चिकित्सालय के लोक सूचना अधिकारी को सूचना आयोग ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में आयोग ने सुनवाई की तिथि 16 मई निर्धारित की है।
जानकारी के मुताबिक नरेश कुमार निवासी नेहरू कॉलोनी ने आयुर्वेद कॉलेज से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना के अधिकार अधिनियम के इस प्रार्थनापत्र पर न तो कॉलेज के लोक सूचना अधिकारी ने तीन माह तक कोई सूचना दी और न ही अपना कोई स्पष्टीकरण दिया। इसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया है।
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सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर उत्तरांचल आयुर्वेद कॉलेज एवं चिकित्सालय के लोक सूचना अधिकारी को सूचना आयोग ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में आयोग ने सुनवाई की तिथि 16 मई निर्धारित की है।
जानकारी के मुताबिक नरेश कुमार निवासी नेहरू कॉलोनी ने आयुर्वेद कॉलेज से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना के अधिकार अधिनियम के इस प्रार्थनापत्र पर न तो कॉलेज के लोक सूचना अधिकारी ने तीन माह तक कोई सूचना दी और न ही अपना कोई स्पष्टीकरण दिया। इसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया है।
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