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अंतिम मौका, 16 तक बनवाएं मतदाता पहचान पत्र
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ब्यूरो/अमर उजाला।
देहरादून। 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए यदि आपका मतदाता पहचानपत्र अब तक भी नहीं बना है तो आपके पास अंतिम मौका है। 16 मार्च तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर पहचानपत्र बनवाया जा सकता है। खासकर ऐसे युवाओं को अपना पहचानपत्र जरूर बनवाना चाहिए, जिनकी आयु एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो। क्योंकि मतदान करना न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत के मुताबिक अब भी यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है या फिर उनका मतदाता पहचानपत्र नहीं बन पाया है तो वह जल्द बनवा लें। 16 मार्च तक ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के जरिये पहचानपत्र बनवाया जा सकता है। अगले सात दिन में फार्म की पुनरीक्षण कार्य के बाद उसे प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के साथ ही उसे पहचानपत्र दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दो जनवरी 2019 को 18 साल या इससे अधिक उम्र का होता है तो उसका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। इसके लिए फिर से अभियान शुरू किया जाएगा। जिले में 1794 बूथों पर बीएलओ तैनात हैं। पहचानपत्र बनवाने के लिए मतदाता को तहसील या फिर बीएलओ के पास जाना है। वह बीएलओ के पास जाते हैं तो यह उनके लिए और भी अधिक सुविधाजनक होगा। वजह, तहसील से फार्म जांच के लिए बीएलओ के पास ही भेजा जाएगा। सीधे बीएलओ को फार्म देने से समय की बचत होगी।
दिव्यांग भी बनवा सकते हैं मतदाता पहचानपत्र
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि आम लोगों के साथ ही काफी संख्या में दिव्यांगों के भी मतदाता पहचान पत्र नहीं बन पाएं हैं। ऐसे में उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह फोन पर अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर उन्हें अपने घर बुला सकते हैं। बीएलओ उनके घर पर जाकर फॉर्म भरवाएगा और वोटर कार्ड बनने के बाद उसे देकर भी आएगा।
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आसानी से हासिल करिये वोटर कार्ड
युवा अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाते। उन्हें इसे बनवाना झंझट भरा काम लगता है। लेकिन, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें केवल प्रारूप-6 फार्म भरकर आवेदन करना है या फिर वह भारत सरकार की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन’ के जरिये भी वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वोटर आईकार्ड क्यों जरूरी
वोटर आईकार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती।
कौन बनवा सकता है वोटर आई कार्ड
- जो भारत का नागरिक हो।
- जिसकी उम्र 01 जनवरी 2019 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।
- जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।
यह जानना भी जरूरी
- फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें आवेदन करने वाले को अपना पुराना पता बताना होगा।
- आवेदन करने वाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना है या नहीं।
- 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी साक्ष्य देना होगा।
- 21 साल से ज्यादा उम्र वालों को आयु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
ये कागजात जरूरी
- हाल में खींची गई दो कलर फोटो
- आयु प्रमाणपत्र- नगर निगम कार्यालय से जारी जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
- पता - बैंक या पोस्ट ऑफिस की पास बुक व आधार, राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का पता हो।
(नोट- अगर पता के तौर पर राशन कार्ड दे रहे हैं तो इसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से कोई एक प्रूफ भी जमा करना होगा।)
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो भारत सरकार की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन’ पर जाकर न्यू वोटर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर फॉर्म-6 खुलकर आएगा। इसमें आपको सभी जानकारी विस्तार के साथ सही भरनी होती है। फॉर्म के साथ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो स्कैन करके अटैच करनी होगी। इसके बाद पता और आयु प्रमाणपत्र स्कैन कर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये दोनों दस्तावेज लेने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) आपके घर आ जाएंगे। यहीं वह आपसे फॉर्म पर साइन पर कराकर ले जाएंगे।
कैसे करें ऑफलाइन अप्लाई
तहसील या बीएलओ से निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फॉर्म लेना होगा। इस पर अपनी हाल में खींची एक कलर फोटो लगानी होगी। साथ ही ऊपर बताए जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। उसके बाद बीएलओ खुद घर-घर जाकर मतदाता को उनका वोटर कार्ड देकर आएंगे।
हेल्पलाइन
वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए 0135-2624216 या 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहां 24 घंटे तक जानकारी व शिकायत की जा सकती है।
- अगर आपका वोटर आई-कार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने तहसील के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं।
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देहरादून। 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए यदि आपका मतदाता पहचानपत्र अब तक भी नहीं बना है तो आपके पास अंतिम मौका है। 16 मार्च तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर पहचानपत्र बनवाया जा सकता है। खासकर ऐसे युवाओं को अपना पहचानपत्र जरूर बनवाना चाहिए, जिनकी आयु एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो। क्योंकि मतदान करना न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत के मुताबिक अब भी यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है या फिर उनका मतदाता पहचानपत्र नहीं बन पाया है तो वह जल्द बनवा लें। 16 मार्च तक ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के जरिये पहचानपत्र बनवाया जा सकता है। अगले सात दिन में फार्म की पुनरीक्षण कार्य के बाद उसे प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के साथ ही उसे पहचानपत्र दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दो जनवरी 2019 को 18 साल या इससे अधिक उम्र का होता है तो उसका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। इसके लिए फिर से अभियान शुरू किया जाएगा। जिले में 1794 बूथों पर बीएलओ तैनात हैं। पहचानपत्र बनवाने के लिए मतदाता को तहसील या फिर बीएलओ के पास जाना है। वह बीएलओ के पास जाते हैं तो यह उनके लिए और भी अधिक सुविधाजनक होगा। वजह, तहसील से फार्म जांच के लिए बीएलओ के पास ही भेजा जाएगा। सीधे बीएलओ को फार्म देने से समय की बचत होगी।
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दिव्यांग भी बनवा सकते हैं मतदाता पहचानपत्र
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि आम लोगों के साथ ही काफी संख्या में दिव्यांगों के भी मतदाता पहचान पत्र नहीं बन पाएं हैं। ऐसे में उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह फोन पर अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर उन्हें अपने घर बुला सकते हैं। बीएलओ उनके घर पर जाकर फॉर्म भरवाएगा और वोटर कार्ड बनने के बाद उसे देकर भी आएगा।
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आसानी से हासिल करिये वोटर कार्ड
युवा अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाते। उन्हें इसे बनवाना झंझट भरा काम लगता है। लेकिन, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें केवल प्रारूप-6 फार्म भरकर आवेदन करना है या फिर वह भारत सरकार की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन’ के जरिये भी वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वोटर आईकार्ड क्यों जरूरी
वोटर आईकार्ड का इस्तेमाल केवल वोट डालने के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में अपनी पहचान बताने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर बैंक में खाता खोलने, मोबाइल का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन लेने, कार फाइनेंस आदि। वोटर आई-कार्ड बनाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती।
कौन बनवा सकता है वोटर आई कार्ड
- जो भारत का नागरिक हो।
- जिसकी उम्र 01 जनवरी 2019 को 18 साल या ज्यादा हो जाए।
- जो दिवालिया या पागल घोषित न हो।
यह जानना भी जरूरी
- फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें आवेदन करने वाले को अपना पुराना पता बताना होगा।
- आवेदन करने वाले को यह भी बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना है या नहीं।
- 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी साक्ष्य देना होगा।
- 21 साल से ज्यादा उम्र वालों को आयु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
ये कागजात जरूरी
- हाल में खींची गई दो कलर फोटो
- आयु प्रमाणपत्र- नगर निगम कार्यालय से जारी जन्म प्रमाणपत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट, जिस पर उम्र दर्ज हो।
- पता - बैंक या पोस्ट ऑफिस की पास बुक व आधार, राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का पता हो।
(नोट- अगर पता के तौर पर राशन कार्ड दे रहे हैं तो इसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से कोई एक प्रूफ भी जमा करना होगा।)
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो भारत सरकार की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनवीएसपी.इन’ पर जाकर न्यू वोटर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर फॉर्म-6 खुलकर आएगा। इसमें आपको सभी जानकारी विस्तार के साथ सही भरनी होती है। फॉर्म के साथ आपको अपनी लेटेस्ट फोटो स्कैन करके अटैच करनी होगी। इसके बाद पता और आयु प्रमाणपत्र स्कैन कर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये दोनों दस्तावेज लेने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) आपके घर आ जाएंगे। यहीं वह आपसे फॉर्म पर साइन पर कराकर ले जाएंगे।
कैसे करें ऑफलाइन अप्लाई
तहसील या बीएलओ से निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फॉर्म लेना होगा। इस पर अपनी हाल में खींची एक कलर फोटो लगानी होगी। साथ ही ऊपर बताए जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। उसके बाद बीएलओ खुद घर-घर जाकर मतदाता को उनका वोटर कार्ड देकर आएंगे।
हेल्पलाइन
वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए 0135-2624216 या 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहां 24 घंटे तक जानकारी व शिकायत की जा सकती है।
- अगर आपका वोटर आई-कार्ड नहीं बनता है तो फॉर्म जमा करने के वक्त जो रसीद दी गई है, उसे लेकर अपने तहसील के एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं।