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चरस तस्कर को 20 साल कैद व दो लाख जुर्माना

Fri, 01 Jun 2018 01:47 AM IST
Updated Fri, 01 Jun 2018 01:47 AM IST
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चरस तस्कर को 20 साल कैद व दो लाख जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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तीन किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए एक युवक को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार सुनाए अपने फैसले में दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि 29 जनवरी 2011 को रायपुर पुलिस ने यासीन पुत्र नूर मोहम्मद को चरस के साथ पकड़ा था। यासीन के पास से तीन किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मामला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की कोर्ट में विचाराधीन था। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, लेकिन बचाव पक्ष के तर्क यासीन को नहीं बचा पाए। न्यायालय ने यासीन को एनडीपीएस के मामलों में अधिकतम 20 साल की सजा सुनाई।
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ये है सजा का प्रावधान
एनडीपीएस एक्ट के अनुसार कोई भी मादक पदार्थ बरामद होने पर सजा का प्राविधान उसकी मात्रा पर निर्भर होता है। यदि 100 ग्राम तक चरस बरामद होती है तो एक वर्ष, मात्रा 100 ग्राम से एक किलो के बीच हो तो 10 वर्ष व एक किलो या उससे ऊपर हो तो अधिकतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अधिकतम अर्थदंड भी क्रमश: 10 हजार, एक लाख व दो लाख तक लगाया जाता है।
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