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Dehradun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास

Fri, 23 May 2025 02:28 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 23 May 2025 02:28 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for rape convict

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की पीठ ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पैसे जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।




30 नवंबर 2019 को 16 वर्षीय नाबालिग स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। परिजनाें के काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। वह घर से 1.85 लाख रुपये लेकर गई थी। पीड़िता के पिता ने पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अब्दुल उर्फ अब्दुल्ला निवासी बिजनौर यूपी को नामजद किया गया था। पुलिस ने 14 दिसबंर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में 17 फरवरी 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया था। करीब सात महीने जेल में रहने के बाद आरोपी को 21 जुलाई को जमानत पर छोड़ा गया था। इस मामले में करीब पांच वर्ष तक चली सुनवाई के बाद 19 मई को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसके अगले ही दिन दोषी को दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। इसमें बीएनएस की धारा 363 के तहत तीन वर्ष की जेल और दस हजार का अर्थदंड, जबकि बीएनएस की धारा छह के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार अर्थदंड लगाया है।
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