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Dehradun News: नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

Thu, 30 Jan 2025 12:17 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2025 12:17 AM IST
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20 years imprisonment for the man found guilty of kidnapping and raping a minor
Iस्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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Iवर्ष 2020 में नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा, पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के भी निर्देश
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Iनाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के भी निर्देश दिए हैं।
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Iन्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार मुकदमा 27 अक्तूबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिजनों का कहना था कि 24 अक्तूबर 2020 को उनकी 14 वर्ष की बेटी को उनका पड़ोसी अपने साथ ले गया है। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस युवक और पीड़िता को तलाशते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। वहां से 27 अक्तूबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके चंगुल से पीड़िता को मुक्त कराया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि युवक उनके घर आता जाता रहता था। एक दिन वह उसे बहकाकर अपने साथ ले गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी ने पीड़िता को ट्रक में बैठाया और दिल्ली ले गया।
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Iवहां पर उसने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप था कि युवक उसके साथ शादी करना चाहता था। इसके लिए भी उसने दबाव बनाया। लेकिन, इससे पहले ही पुलिस वहां तक पहुंच गई। मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर न्यायालय ने दोषी को बुधवार को सजा सुना दी।I
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Iवर्ष 2020 में नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा, पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के भी निर्देश
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Iनाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के भी निर्देश दिए हैं।
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Iन्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार मुकदमा 27 अक्तूबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिजनों का कहना था कि 24 अक्तूबर 2020 को उनकी 14 वर्ष की बेटी को उनका पड़ोसी अपने साथ ले गया है। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस युवक और पीड़िता को तलाशते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। वहां से 27 अक्तूबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके चंगुल से पीड़िता को मुक्त कराया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि युवक उनके घर आता जाता रहता था। एक दिन वह उसे बहकाकर अपने साथ ले गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी ने पीड़िता को ट्रक में बैठाया और दिल्ली ले गया।

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Iवहां पर उसने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप था कि युवक उसके साथ शादी करना चाहता था। इसके लिए भी उसने दबाव बनाया। लेकिन, इससे पहले ही पुलिस वहां तक पहुंच गई। मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर न्यायालय ने दोषी को बुधवार को सजा सुना दी।I
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